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Present Chief Ministers of India 2024, by State

1957-2024 तक भारत के मुख्यमंत्रियों की सूची देखें। भारत के मुख्यमंत्रियों की सूची 2024, नाम, कार्यकाल, महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के सीएम सूची के बारे में यहाँ पर जानें।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है। नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्यरत राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 167 राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच सेतु के रूप में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित करता है।

भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होता है, जो सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करता है। हालाँकि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने पर भी मुख्यमंत्री को राज्य विधान सभा में बहुमत का विश्वास बनाए रखना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल, राज्य/क्षेत्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और विधान सभा को भंग करने और मुख्यमंत्री को नियुक्त करने जैसी शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ 2023 में भारत के वर्तमान राज्य/क्षेत्र प्रमुखों की एक संक्षिप्त सूची दी गई है: मुख्यमंत्री और राज्यपाल।

StatesChief MinisterGovernor
Andhra PradeshChandrababu NaiduS. Abdul Nazeer
Arunachal PradeshPema KhanduLt. General Kaiwalya Trivikram Parnaik
AssamHimanta Biswa SarmaGulab Chand Kataria
BiharNitish KumarRajendra Vishwanath Arlekar
ChhattisgarhVishnu Deo SaiJustice (Retd) Biswa Bhusan Harichandan
GoaPramod SawantP.S. Sgreedharan
GujaratBhupendra PatelAcharaya Devvrat
HaryanaNayab Singh SainiBandaru Dattatraya
Himachal PradeshSukhvinder Singh SukhuShiv Pratap Shukla
JharkhandChampai SorenC.P. Radhakrishnan
KarnatakaSiddaramaiahThawar Chand Gehlot
KeralaPinarayi VijayanArif Mohammed Khan
Madhya PradeshMohan YadavMangubhai Chaganbhai Patel
MaharashtraEknath ShindeRamesh Bais
ManipurN. Biren SinghAnusuiya Uikye
MeghalayaConrad Kongkal SangmaPhagu Chauhan
MizoramPU LalduhomaDr. Kambhampati Haribabu
NagalandNeiphiu RioShri La. Ganesan
OdishaMohan Charan MajhiRaghubar Das
PunjabBhagwant Singh Mann
RajasthanBhajan Lal SharmaKalraj Mishra
SikkimPS GolayLakshman Prasad Acharya
Tamil NaduM.K StalinR.N. Ravi
TelanganaAnumula Revanth ReddyDr. Tamilisai Soundararajan
TripuraDr. Manik SahaIndra Sena Reddy Nallu
Uttar PradeshYogi AdityanathAnandiben Patel
UttarakhandShri Pushkar Singh DhamiGurmit Singh
West BengalMamata BanerjeeDr CV Ananda Bose
Union TerritoryGovernorCapital
Andaman & Nicobar Shri. Devendra Kumar Joshi (Lieutenant Governor) Port Blair
ChandigarhShri Banwarilal Purohit (Administrator) Chandigarh
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Shri Praful Patel (Administrator) Daman
DelhiVinal Kumar Saxena (Lieutenant Governor) New Delhi
 Jammu and Kashmir Shri Manoj Sinha (Lieutenant Governor) Srinagar
Lakshadweep Shri Praful Patel (Administrator) Kavaratti
Puducherry Dr. Tamilisai Soundararajan Puducherry
LadakhBrig (Dr) B D Mishra (Retd) Leh

भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की संस्तुतियों के आधार पर की जाती है। राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इसके बजाय, पद नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाता है। हालाँकि केंद्र सरकार उम्मीदवारों को नामांकित करती है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका स्वतंत्र होती है और संविधान द्वारा परिभाषित होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करता है।

राज्यपाल को केवल दो योग्यताएं पूरी करनी होती हैं, एक तो वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्यपाल को मनोनीत करने के लिए सरकार दो परंपराओं का पालन करती है, यानी जिस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना है, वह राज्य का नहीं होना चाहिए, वह बाहरी व्यक्ति होना चाहिए जिसका राज्य से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।

दूसरा यह है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाता है। वह जिस राज्य में नियुक्त होता है, उसका कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य में किए जाने वाले सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं।

भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 के अनुसार, किसी राज्य की सरकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है। भारत का मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ योग्यताएँ होनी चाहिए। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और उसे विधान सभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।

भारत का कोई नागरिक जो विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसे अपनी नियुक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर स्वयं को निर्वाचित करवाना होता है, यदि वह व्यक्ति इस प्रक्रिया में विफल रहता है, तो उसे मुख्यमंत्री नहीं माना जाएगा।

मुख्यमंत्री को दी गई शक्तियाँ हैं कि वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कर सकता है, यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो उसके साथ पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन नियंत्रण और निर्देशन करता है, यदि कोई मतभेद है, तो वह मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, उनके सिफारिश के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकती है।

  • अनुच्छेद 163: राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमंत्री द्वारा सलाह दी जाती है।
  • अनुच्छेद 164: संविधान राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
  • अनुच्छेद 167: संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

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