1957-2024 तक भारत के मुख्यमंत्रियों की सूची देखें। भारत के मुख्यमंत्रियों की सूची 2024, नाम, कार्यकाल, महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के सीएम सूची के बारे में यहाँ पर जानें।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है। नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्यरत राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 167 राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच सेतु के रूप में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित करता है।
भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री
भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होता है, जो सरकार के मुखिया के रूप में कार्य करता है। हालाँकि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने पर भी मुख्यमंत्री को राज्य विधान सभा में बहुमत का विश्वास बनाए रखना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल, राज्य/क्षेत्र के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है और विधान सभा को भंग करने और मुख्यमंत्री को नियुक्त करने जैसी शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ 2023 में भारत के वर्तमान राज्य/क्षेत्र प्रमुखों की एक संक्षिप्त सूची दी गई है: मुख्यमंत्री और राज्यपाल।
States | Chief Minister | Governor |
Andhra Pradesh | Chandrababu Naidu | S. Abdul Nazeer |
Arunachal Pradesh | Pema Khandu | Lt. General Kaiwalya Trivikram Parnaik |
Assam | Himanta Biswa Sarma | Gulab Chand Kataria |
Bihar | Nitish Kumar | Rajendra Vishwanath Arlekar |
Chhattisgarh | Vishnu Deo Sai | Justice (Retd) Biswa Bhusan Harichandan |
Goa | Pramod Sawant | P.S. Sgreedharan |
Gujarat | Bhupendra Patel | Acharaya Devvrat |
Haryana | Nayab Singh Saini | Bandaru Dattatraya |
Himachal Pradesh | Sukhvinder Singh Sukhu | Shiv Pratap Shukla |
Jharkhand | Champai Soren | C.P. Radhakrishnan |
Karnataka | Siddaramaiah | Thawar Chand Gehlot |
Kerala | Pinarayi Vijayan | Arif Mohammed Khan |
Madhya Pradesh | Mohan Yadav | Mangubhai Chaganbhai Patel |
Maharashtra | Eknath Shinde | Ramesh Bais |
Manipur | N. Biren Singh | Anusuiya Uikye |
Meghalaya | Conrad Kongkal Sangma | Phagu Chauhan |
Mizoram | PU Lalduhoma | Dr. Kambhampati Haribabu |
Nagaland | Neiphiu Rio | Shri La. Ganesan |
Odisha | Mohan Charan Majhi | Raghubar Das |
Punjab | Bhagwant Singh Mann | – |
Rajasthan | Bhajan Lal Sharma | Kalraj Mishra |
Sikkim | PS Golay | Lakshman Prasad Acharya |
Tamil Nadu | M.K Stalin | R.N. Ravi |
Telangana | Anumula Revanth Reddy | Dr. Tamilisai Soundararajan |
Tripura | Dr. Manik Saha | Indra Sena Reddy Nallu |
Uttar Pradesh | Yogi Adityanath | Anandiben Patel |
Uttarakhand | Shri Pushkar Singh Dhami | Gurmit Singh |
West Bengal | Mamata Banerjee | Dr CV Ananda Bose |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश-वार राज्यपालों की सूची:
Union Territory | Governor | Capital |
Andaman & Nicobar | Shri. Devendra Kumar Joshi (Lieutenant Governor) | Port Blair |
Chandigarh | Shri Banwarilal Purohit (Administrator) | Chandigarh |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Shri Praful Patel (Administrator) | Daman |
Delhi | Vinal Kumar Saxena (Lieutenant Governor) | New Delhi |
Jammu and Kashmir | Shri Manoj Sinha (Lieutenant Governor) | Srinagar |
Lakshadweep | Shri Praful Patel (Administrator) | Kavaratti |
Puducherry | Dr. Tamilisai Soundararajan | Puducherry |
Ladakh | Brig (Dr) B D Mishra (Retd) | Leh |
भारत के राज्यपाल का चयन और शक्तियां:
भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की संस्तुतियों के आधार पर की जाती है। राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इसके बजाय, पद नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाता है। हालाँकि केंद्र सरकार उम्मीदवारों को नामांकित करती है, लेकिन राज्यपाल की भूमिका स्वतंत्र होती है और संविधान द्वारा परिभाषित होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करता है।
राज्यपाल को केवल दो योग्यताएं पूरी करनी होती हैं, एक तो वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्यपाल को मनोनीत करने के लिए सरकार दो परंपराओं का पालन करती है, यानी जिस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना है, वह राज्य का नहीं होना चाहिए, वह बाहरी व्यक्ति होना चाहिए जिसका राज्य से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
दूसरा यह है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाता है। वह जिस राज्य में नियुक्त होता है, उसका कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य में किए जाने वाले सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं।
भारत के मुख्यमंत्री का चयन और शक्तियां:
भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 के अनुसार, किसी राज्य की सरकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है। भारत का मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ योग्यताएँ होनी चाहिए। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और उसे विधान सभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।
भारत का कोई नागरिक जो विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसे अपनी नियुक्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर स्वयं को निर्वाचित करवाना होता है, यदि वह व्यक्ति इस प्रक्रिया में विफल रहता है, तो उसे मुख्यमंत्री नहीं माना जाएगा।
मुख्यमंत्री को दी गई शक्तियाँ हैं कि वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल कर सकता है, यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो उसके साथ पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन नियंत्रण और निर्देशन करता है, यदि कोई मतभेद है, तो वह मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, उनके सिफारिश के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकती है।
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संविधान में भारत के मुख्यमंत्री:
- अनुच्छेद 163: राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमंत्री द्वारा सलाह दी जाती है।
- अनुच्छेद 164: संविधान राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
- अनुच्छेद 167: संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।